तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी मिठौरा पर सूचना नही देने पर लगा 25000 का अर्थदण्ड

सिंदुरिया(महराजगंज):- मिठौरा ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम सभा मिठौरा बाजार निवासी शैलेष साहनी ने 12 अक्टूबर 2017 को तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी मिठौरा सूर्य नारायण मिश्रा से ग्राम सभा मिठौरा बाजार में होने वाले विकास कार्यो में प्रधानमंत्री आवास एवं शौचालय की जन सूचना अधिकार के तहत सूचना मांगी गयी थी।बार -बार सूचना मांगने पर सूचना उपलब्ध नही होने पर शैलेश साहनी ने आरटीआई के तहत राज्य सूचना आयोग से जन सूचना की अपील दायर की।जिसका सत्र-2017 से कई बार उपस्थित होने की तारीख होने के बाद तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी मिठौरा के तरफ से कोई उपस्थिति दर्ज नही हुई तो राज्य सूचना आयुक्त चंद्रकांत पांडेय ने आदेश जारी करते हुये 20सितम्बर को 2019 को रजिस्ट्रार उत्तर- प्रदेश राज्य सूचना आयोग लखनऊ को निर्देशित किया कि सूचना नही देने के आरोप में 25000 रुपये का अर्थदण्ड तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी मिठौरा जनपद महराजगंज के वेतन से तीन मासिक किस्तो में कराये जाने की कार्यवाही को सुनिश्चित करने का आदेश दिया।

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