अनलॉक-2 (Unlock-2.0) में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया है कि कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण को रोकने के लिए वह चाहे तो वह अपनी ओर से कुछ और पाबंदियां लागू कर सकते हैं. लेकिन, इसमें सबसे बड़ी बात ये कही गई है कि राज्यों को अपनी सीमाएं सील करने की अनुमति नहीं है.
नई दिल्ली. कोरोना वायरस (Coronavirus Pandemic) को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन (Lockdown) के कारण थम सी गई जिंदगी को अब फिर से पटरी पर लाने की प्रक्रिया जारी है. केंद्र सरकार ने सोमवार रात अनलॉक-2 (Unlock-2.0) के लिए गाइडलाइंस जारी किए थे, जो आज यानी एक जुलाई से प्रभावी हो रहा है. इस बार की गाइडलाइंस उन राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, जहां कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं. नई गाइडलाइंस में कुछ ऐसे प्रावधान हैं, जो ऐसे राज्यों को खटक सकते हैं.
मसलन, नई गाइडलाइंस में केंद्र सरकार ने लोगों और मालों की आवाजाही पूरी तरह से खोल दी है. अब इसके लिए किसी पास की जरूरत नहीं है. कंटेंमेंट जोन छोड़कर लोग कहीं भी आ जा सकेंगे. ऐसे में राज्यों के लिए अपनी सीमाएं सील करना मुमकिन नहीं होगा, जो हाल में विवादों की वजह भी बन गया था.
देश की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन का खोलने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके. वैसे अनलॉक 2 में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए वह चाहे तो वह अपनी ओर से कुछ और पाबंदियां लागू कर सकते हैं. लेकिन, इसमें सबसे बड़ी बात ये कही गई है कि राज्यों को अपनी सीमाएं सील करने की अनुमति नहीं है. गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस में राज्यों से कहा गया है कि वह पब्लिक या सामानों की आवाजाही को नहीं रोक सकते.
*नई गाईड लाईन में क्या है।*
नई गाइडलाइंस में कहा गया है- ‘अंतरराज्यीय और राज्यों के अंदर व्यक्तियों और सामानों के पड़ोसी देशों की जमीनी-सीमाओं समेत जिनके साथ व्यापारिक समझौते हैं, आवाजाही पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं रहेगी. इस तरह की आवाजाही के लिए अलग से कोई इजाजत/मंजूरी/ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी.’