*68500 सहायक अध्यापक भर्ती मामला: हाईकोर्ट का आदेश- दोषियों के खिलाफ दर्ज करें FIR*

*68500 सहायक अध्यापक भर्ती मामला में याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट (allahabad high court) ने दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है*.

*68500 सहायक अध्यापक भर्ती मामला: हाईकोर्ट का आदेश- दोषियों के खिलाफ दर्ज करें FIR*

*रिपोर्टर रतन गुप्ता.सोनौली /नेपाल*

उत्तर *प्रदेश में 68500 सहायक अध्यापक भर्ती की नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर ‘खेल उजागर’ होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने एफआईआर (FIR) दर्ज कराने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को निर्देश दिया है कि, वह गलत तरीके से अभ्यर्थियों के अंक बढ़ाकर नियुक्तियां देने के दोषियों पर एफआईआर दर्ज कराएं*.

*कोर्ट के सामने अब तक 49 अभ्यर्थियों के मामले आए हैं. इन सभी को बेसिक शिक्षा विभाग पहले ही बर्खास्त कर चुका है. बर्खास्तगी के खिलाफ आई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस नीरज तिवारी ने यह आदेश दिया है.**

*उर्वशी, कविता यादव सहित दर्जनों की याचिकाओं में कहा गया है कि, याची गण 68500 सहायक अध्यापक भर्ती में सफल रहे और उनको नियुक्ति दी गई. वह काम भी कर रहे थे. 16 अगस्त 2019 को उनको सेवा से बर्खास्त कर दिया गया. याचीगण की नियुक्ति को लेकर कुछ शिकायतें प्राप्त होने के बाद उनके सहित 49 अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं की फिर से जांच कराई गई, जिसमें वे फेल पाए गए.**

बेसिक शिक्षा परिषद के वकील ने कोर्ट को बताया कि याचीगण की उत्तर पुस्तिकाओं और टेबुलेशन चार्ट में मिले अंकों में अंतर पाया गया है. टेबुलेशन चार्ट में उत्तर पुस्तिकाओं से काफी अधिक अंक देकर उनको पास किया गया है. टेबुलेशन चार्ट के आधार पर ही नियुक्तियां दी गई हैं.****************************************

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