कोर्ट के आदेश पर जमीन की खतौनी में कथित फर्जी प्रविष्टि का मुकदमा दर्ज

महराजगंज।न्यायालय के आदेश पर जमीन की खतौनी में कथित रूप से बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के नाम दर्ज कराने और उक्त प्रविष्टि के आधार पर भूमि बेचने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला ग्राम सभा वैदौली स्थित भूमि से जुड़ा बताया जा रहा है।न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार, प्रार्थी तेज प्रताप सिंह ने बताया कि आराजी संख्या 1138, रकबा 0.547 हेक्टेयर तथा आराजी संख्या 1135, रकबा 0.304 हेक्टेयर भूमि पूर्व में प्रार्थी और उसके भाई विजय प्रताप के नाम दर्ज थी। आरोप है कि प्रार्थी के भाई मानवेंद्र सिंह ने राजस्व कर्मियों और एक अन्य व्यक्ति इनामुल्लाह उर्फ मुल्ला के साथ कथित साजिश कर बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के अपना नाम खतौनी में दर्ज करा लिया। प्रार्थी का आरोप है कि उक्त कथित गलत प्रविष्टि के आधार पर भूमि को बेचने का प्रयास किया जा रहा था। इसकी जानकारी होने पर कागजात की जांच कराई गई तो खतौनी 1400-1405 में कथित रूप से गलत तरीके से प्रविष्टि किए जाने की जानकारी सामने आई। प्रार्थी के मुताबिक मामले की शिकायत स्थानीय थाने में की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।इसके बाद प्रार्थी ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र, पुलिस अधीक्षक महराजगंज को दिए गए प्रार्थना पत्र की प्रति, खतौनी सहित अन्य अभिलेख भी प्रस्तुत किए गए।न्यायालय ने पत्रावली और थाने से प्राप्त आख्या का अवलोकन करने के बाद प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का मामला प्रतीत होने पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना कराने का आदेश दिया। आदेश में थाना प्रभारी को प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विवेचना कराने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला प्रभारी -विजय पाण्डेय कि रिपोर्ट

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