*लखनऊ: केंद्र ने दी गैर-जरुरी सामानों की दुकानों को खोलने की इजाजत, अब सीएम योगी के निर्देशों का इन्तजार*

*आदेश के मुताबिक, सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए. जिनमें मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स शामिल नहीं है*

*रिपोर्टर रतन गुप्ता*

*लखनऊ. कोरोना महामारी से जंग के लिए लागू लॉकडाउन के बीच केंद्रीय गृहमंत्रालय ने देश भर के लाखों छोटे दुकानदारों को बड़ी राहत दी है. गृह मंत्रालय की तरफ से देर रात जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक शनिवार से आवश्यक वस्तुओं के साथ ही गैर-जरुरी सामान की दूकान भी खोली जा सकेंगी. लेकिन इसके लिए कुछ शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा. यह छूट संक्रमण के अति प्रभावित इलाकों (हॉटस्पॉट इलाकों) में नहीं दी गई है. आदेश के मुताबिक, सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए. जिनमें मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स शामिल नहीं है. शराब व बियर की दुकानें, बार, जिम और मल्टीप्लेक्स भी नहीं खुलेंगे. हालांकि, यूपी में दुकानों को खोलने पर फैसला योगी सरकार को लेना है*.

*मुख्यमंत्री के साथ टीम-11 की बैठक में तय होगी रणनीति*

*अब इस गाइडलाइन के बाद जहां छोटे व्यापारियों में ख़ुशी है, लेकिन एक असमंजस की स्थिति भी बनी हुई है कि कौन-कौन सी दुकानें खुलेंगी. अब इस गाइडलाइन के बाद राज्य सरकार के आदेशों का इन्तजार किया जा रहा है. केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन पर सुबह साढ़े 10 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ टीम 11 की होने वाली बैठक में इस पर चर्चा हो सकती है और इसे लागू करने पर फैसला लिया जाएगा. इसे कैसे लागू करना है और किन-किन दुकानों को छूट मिलेगी इस बैठक के बाद ही तय हो पाएगा. लिहाजा अभी पहले की तरह ही सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकान ही खुलेगी*.

*केंद्रीय कैबिनेट सचिव की सभी राज्यों संग अहम बैठक*

*इस बीच खबर आ रही है कि दुकानों को खोलने की गाइडलाइन के बाद केंद्रीय सचिव की शनिवार को सभी राज्यों के मुख्यसचिव और डीजीपी के साथ अहम बैठक होनी है. इस बैठक में सभी राज्य अपनी-अपनी स्थिति और संभावनाओं की जानकारी देंगे.**

*इन्हें मिल सकती है छूट*

*केंद्र सरकार ने नगरपालिका निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर आने वाली और आवासीय कॉलोनियों के समीप बनी दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी है. हालांकि अगर कोई फेमस मार्केट या काम्प्लेक्स है तो उसे नहीं खोला जाएगा. सिंगल और मल्टीब्रांड शॉपिंग माल्स भी नहीं खुलेंगे. ये सभी 3 मई तक बंद रहेंगे. केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने एक आदेश में कहा कि नगर निगमों के दायरे और उसके पड़ोस में स्थित सभी एकल दुकानों को बंद के दौरान खोले जाने की अनुमति होगी. यह छूट संक्रमण के अति प्रभावित इलाकों (हॉटस्पॉट इलाकों) में नहीं दी गई है*.

*इन शर्तों का करना होगा पालन*

*गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक देश में 25 अप्रैल से खुलने वाली दुकानों में 50 फीसदी कर्मचारी ही काम कर पाएंगे और इन सभी को मास्क पहनना जरूरी होगा. साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.*********

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