बाल विवाह मुक्त अभियान के तहत बैठक आयोजित

सिंदुरिया(महराजगंज)विकास खंड मिठौरा क्षेत्र के ग्राम सभा पिपरा सोनाडी में मंगलवार को सर्वहितकारी सेवा संस्थान एवं ग्राम प्रधान उर्मिला देवी की अध्यक्षता में पंचायत भवन पर बाल विवाह मुक्त अभियान के तहत एक बैठक आयोजित की गई।बैठक में बाल विवाह मुक्त भारत विषय पर विस्तार से चर्चा की गई। उपस्थित ग्रामीणों को बताया गया कि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की तथा 21 वर्ष से कम आयु के लड़के की शादी कराना कानूनन अपराध है। ऐसा करने पर संबंधित व्यक्ति को दो वर्ष तक की सजा तथा एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।सदस्यों एवं ग्रामीणों से अपील की गई कि वे अपने ग्राम सभा में बाल विवाह न होने दें और आसपास के लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करें। वक्ताओं ने कहा कि बाल विवाह बच्चों के भविष्य, शिक्षा और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, इसलिए इसे जड़ से समाप्त करना आवश्यक है।इस अवसर पर रामबेलाश, रमाशंकर, सदानंद, खुशुरु, राधेश्याम, विरेन्द्र, झिनकू व श्यामपूरन सहित तमाम ग्रामीण उपस्थित रहे।

सिंदुरिया संवाददाता – रिंकू गुप्ता की रिपोर्ट

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