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कोर्ट के आदेश पर तीन आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज, नाबालिग का धर्म परिवर्तन कर शादी कराने का आरोप

सिंदुरिया(महराजगंज) सिंदुरिया थाना क्षेत्र की एक महिला की तहरीर पर न्यायालय के आदेश से सिंदुरिया पुलिस ने तीन युवकों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि तीनों ने उसकी नाबालिग—या युवती—बेटी को बहला-फुसलाकर भगाया, मारपीट की और जबरन धर्म परिवर्तन कराकर शादी कराने की कोशिश की।पीड़िता के अनुसार घटना 21 सितंबर की शाम लगभग पाँच बजे की है, जब गाँव के ही युवक सफीक पुत्र जमालुद्दीन, ऐसानुल पुत्र अकबर और अजय पुत्र दिनेश उसकी बेटी को साथ ले गए। परिजन लगातार तलाश करते रहे, लेकिन कोई पता नहीं चला। बाद में सूचना मिली कि आरोपी लड़की का धर्म परिवर्तन कराकर शादी कराने की योजना बना रहे हैं।
महिला ने बताया कि उसने घटना की जानकारी तत्काल थाने को दी, लेकिन पुलिस ने गंभीर आरोपों के बावजूद कार्रवाई नहीं की। हालांकि बाद में पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया, पर आरोपियों पर केवल शांति भंग की धारा में चालान कर दिया, जिससे परिजन नाराज हैं। उनका आरोप है कि पुलिस की लापरवाही से आरोपियों को संरक्षण मिला।बरामदगी के बाद लड़की ने मां को बताया कि आरोपी उसे एक मौलवी के पास ले गए थे, जहाँ जल्दबाजी में धर्म परिवर्तन कराने की तैयारी थी। लड़की का कहना है कि यदि पुलिस समय से न पहुँचती, तो उसे जबरन धर्म परिवर्तन कराकर शादी करा दी जाती।पीड़िता का आरोप है कि जेल से छूटने के बाद 2 अक्टूबर को आरोपी उसके घर पहुँचे और लड़की पर दोबारा साथ चलने का दबाव डाला। विरोध पर उन्होंने धमकी दी कि लड़की पहले ही इस्लाम कुबूल कर चुकी है, शादी नहीं रोकी जा सकती, और ज्यादा विरोध करने पर जान से मारने की बात कही।कोर्ट में दायर वाद पर संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। निर्देश मिलने के बाद सिंदुरिया पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मामला पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है।सिंदूरिया थाना प्रभारी राजकुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश के अनुसार मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

सिंदुरिया संवाददाता – रिंकू गुप्ता की रिपोर्ट

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