न्यायालय ने कोठीभार पुलिस को हत्या का मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश

महराजगंज(ब्यूरो )कोठीभार थाना क्षेत्र ग्रामसभा हरपुर पकड़ी निवासी युवक के छोटी गंडक नदी में शव मिलने के मामले में न्यायालय ने कोठीभार पुलिस को उक्त ग्रामसभा के एक व्यक्ति पर हत्या सहित विभन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।न्यायालय ने कोठीभार पुलिस को हत्या का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।मृतक युवक के पिता बिन्दू प्रसाद ने अधिवक्ता प्रशांत कुमार श्रीवास्तव के माध्यम से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में 156(3) के तहत वाद दाखिल कर आरोप लगाया था कि मेरा पुत्र मुकेश ग्रामसभा हरपुर पकड़ी निवासी फूलबदन के साथ मजदूरी पर सटरिंग का काम करता था। फूलबदन ने मुकेश से काम करवाने के बाद छः हजार रुपये बकाया लगा दिया। अनेकों बार बकाया पैसा मांगने के बाद भी उसने पैसा नही दिया जिसको लेकर दोनों के बीच कई बार विवाद हुआ। विगत तीन जून की सुबह फूलबदन मेरे घर आया और बकाया पैसा तथा काम देने की बात कह कर अपनी मोटरसाइकिल से मुकेश को लेकर कही चला गया। फूलबदन ने मेरे पुत्र की हत्या कर सबूत मिटाने की नीयत से उसके शव को गांव के बगल से गुजरी छोटी गंडक की शाखा में फेंक दिया। न्यायालय ने अधिवक्ता प्रशान्त कुमार श्रीवास्तव को सुनने के बाद कोठीभार पुलिस को आरोपी फूलबदन पर हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
मुख्य मामला इस प्रकार है जिसमें प्रार्थी का पुत्र मुकेश गांव के ही फूल बदन पुत्र लल्लन के साथ ठेके पर सेटलिंग था कार्य बतौर मजदूर करता था इसी दौरान उसका प्रार्थी के पुत्र मुकेश कलावा ₹6000 विपक्षी फूल बदन पर बकाया था जिसके लिए दोनों पक्षों के बीच बहुत बार कहासुनी हुई थी।

उप संपादक-रिंकू गुप्ता की रिपोर्ट

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