*रिपोर्टर रतन गुप्ता*

*प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए सत्र 2020-21 में अगले आदेशों तक सरकारी* अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगा दी है। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने इस संबंध में मंगलवार को शासनादेश जारी कर दिया।
*अपरिहार्य स्थितियों में मुख्यमंत्री की अनुमति लेकर स्थानांतरण किए जा सकेंगे। अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक मुकुल सिंघल ने बताया कि 29 मार्च, 2018 के शासनादेश के जरिए 2018-19 से 2020-21 के लिए स्थानांतरण नीति तय की गई थी।*
*महामारी को देखते हुए अगले आदेशों तक सभी प्रकार के तबादलों पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने बताया कि सेवानिवृति, मृत्यु, चिकित्सीय अवकाश, प्रोन्नति, त्यागपत्र, निलंबन अथवा सेवा से अलग किए जाने के कारण बनने वाली रिक्ति विशेष को प्रशासनिक विभाग ट्रांसफर नीति में दी गई व्यवस्था के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन लेकर भर सकेंगे। हालांकि, इस रिक्ति को भरने से होने वाली रिक्ति पर तैनाती नहीं की जा सकेगी।*
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