*कल से मिलेगी महराजगंज में कुछ छूट जानिए क्या क्या मिलेगा छूट*

*महराजगंज जिलाधिकारी डॉ उज्जवल कुमार ने बताया कि कल से मिल सकती है कुछ छूट*
1. आवश्यक वस्तुओं की दुकानें एवं गैर आवश्यक वस्तुओं की दुकानें 10 बजे के स्थान पर सायं 5 बजे तक खुलेगी, जिसमें जूता चप्पल ज्वेलरी शोरूम नाई की दुकान ब्यूटी पार्लर अभी नहीं खुलेंगे। सामाजिक दूरी का अनुपालन हर हाल में किया जाएगा तथा क्रेता और विक्रेता दोनों ही *मास्क* का प्रयोग अनिवार्य रूप से करेंगे।

2. होम डिलीवरी के लिये आवश्यक वस्तुओं के ठेले, वेंडर, गैस, दूध, ब्रेड, बिस्किट, रोजा-इफ्तार के समान सायं 5 बजे तक मिलेंगे।
3 जूता चप्पल कपड़ा नाई की दुकानें मॉल ब्यूटी पार्लर शोरूम नहीं खुलेंगे।
4 शराब की दुकानें प्रातः 10:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खुलेंगे।
5 मंडी शाम 5:00 बजे तक खुला रहेगी।
*शेष स्थितियां पूर्ववत की तरह चलेगी।*

4. ग्रामीण क्षेत्रो में रोजगार देने के उद्देश्य से कंटेन्मेंट क्षेत्र को छोड़कर जनपद में मनरेगा के अनुमन्य कार्य प्रारंभ किये जाएंगे।

5. ग्रामीण क्षेत्र की ग्रामीण सड़को का निर्माण किया जा सकेगा। नदियों के किनारे बांध मरम्मत, आदि का कार्य किया जाएगा।

6. वृक्षारोपण से जुड़े हुये समस्त कार्यों की तैयारी जैसे पौधघर, गड्ढे की खुदाई, वृक्षारोपण की तैयारी प्रारम्भ होगी।

7. ईंट भट्ठों से तैयार ईंटे जनपद के अंदर एक निश्चित समयावधि में बिक्री के लिये स्थानीय प्रशासन के अनुमति से प्रातः7 बजे से सायं 5 बजे तक बिक्री किये जा सकेंगे।

8. कृषि एवं आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन से जुड़े उद्योग धंधों का निरीक्षण कर तथा सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोविड प्रोटोकाल का पालन करबते हुए चरणबद्व तरीके से प्रारम्भ कराया जाएगा।

9. कंटेन्मेंट जोन (हॉटस्पॉट) रतन पुरवा थाना पनियरा में अग्रिम आदेशों तक *कोई भी गतिविधि के संचालन की अनुमति नही है।*

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