*रिपोर्टर रतन.गुप्ता.सोनोली./नेपाल 30 Sep 2019****************************
*चीनी पटाखे न केवल पर्यावरण के लिए खतरनाक हैं बल्कि इनमें रेड लेड कॉपर ऑक्साइड और लिथियम जैसे प्रतिबंधित रसायन होते हैं।*…
* डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने दिवाली से पहले अवैध रूप से भारत पहुंच रहे खतरनाक चीनी पटाखों को लेकर सरकार को चेतावनी दी है। ये चेतावनी सभी जांच और खुफिया एजेंसियों को दी गई है। डीआरआइ (Directorate of Revenue Intelligence) के अनुसार विदेश व्यापार नीति के संदर्भ में पटाखों का आयात प्रतिबंधित है।*
*चीनी पटाखे न केवल पर्यावरण के लिए खतरनाक हैं, बल्कि विस्फोटक नियम, 2008 के भी खिलाफ हैं क्योंकि इनमें रेड लेड, कॉपर ऑक्साइड और लिथियम जैसे प्रतिबंधित रसायन होते हैं। सूत्रों के मुताबिक दूसरी ओर चीनी डीलर अपने सालाना फाइनेनशियल चारगेट को पूरा करने के लिए भारतीय बाजारों पर फोकस कर रहे हैं*।
*एएनआइ को मिले डीआरआइ के आधिकारिक पत्र के मुताबिक पटाखों का आयात विदेश व्यापार नीति के संदर्भ में प्रतिबंधित है। केवल विदेश व्यापार महानिदेशक (Director-General of Foreign Trade) द्वारा जारी किए गए आयात लाइसेंस के बाद ही इसकी अनुमति है, लेकिन डीलर लाइसेंस से बचने के लिए दूसरे सामान की आड़ में अवैध तरीके से पटाखों को मंगा रहे हैं*।
*गंभीर और चिंताजनक मामला*
इस संबंध में पहले भी कार्यालय द्वारा कई अलर्ट जारी किए गए हैं। डीआरआइ ने अपने पत्र में कहा है कि इस संबंध में कई बार अलर्ट जारी किया गया है। कस्टम विभाग ने भारी मात्रा में अवैध पटाखे जब्त भी किए हैं। इसके बावजूद पटाखों के अवैध आयात पर रोक नहीं लगी है, जो गंभीर चिंता का विषय है।
*कड़ी निगरानी करने का आदेश*
*DRI ने सभी खुफिया और जांच एजेंसियों को चीन से आयात किए जाने वाले खतरनाक पटाखों की तलाश करने और भविष्य में इस तरह के बरामदगी के विवरण के साथ इसका पता लगाने को कहा गया है। अलर्ट में इंटेलिजेंस और जांच इकाइयों को इस तरह के अवैध आयातों के खिलाफ कड़ी निगरानी करने और उनका पता लगाने के लिए तत्काल और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ ही इनकी जब्ती के बाद इनकी सारी जानकारियां साझा करने को भी कहा गया है।*
*पटाखों पर नहीं लगा हैं पूरी तरह से बैन*
*बता दें कि पिछले साल दिवाली के मौके वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगाने से मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर कुछ प्रतिबंध जरूर लगाए थे। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि पटाखों को सिर्फ लाइसेंस पाए व्यवसायी ही बेच सकते हैं।**********************************