अयोध्या-
अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने इस फैसले में विवादित जमीन पर रामलला का हक माना है यानी विवादित जमीन राम मंदिर के लिए दे दी गई है. जबकि मुस्लिम पक्ष को अलग स्थान पर जगह देने के लिए कहा गया है. यानी कोर्ट ने अयोध्या में ही मस्जिद बनाने के लिए अलग जगह 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया है. राम मंदिर निर्माण के लिए कोर्ट ने केंद्र सरकार को तीन महीने के अंदर ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया है. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने यह फैसला सर्वसम्मति से दिया है.

अयोध्या में कब हुई थी विवाद की शुरुआत, कहां दर्ज हुआ था पहला मामला
अयोध्या में विवाद की नींव करीब 400 साल पहले पड़ी थी, लेकिन पहली बार यह मामला अदालत की दहलीज पर 1885 में पहुंचा था. इसके बाद से एक-एक कर हिंदू-मुस्लिम पक्षकार आते गए और कानूनी दांवपेच में यह मामला उलझता ही चला गया.
लगभग 136 वर्षो से चल रहे कोर्ट में याचिका आज उसका समापन हुआ
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