एस पी न्यूज(लखनऊ)याचिका में यह भी कहा गया है कि कई जिलों के जिलाधिकारियों ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया है कि निजी स्कूल किसी भी सूरत में अधिक फीस की वसूली न करें कोरोना संकट के कारण लॉकडाउन लागू है. यूपी सरकार द्वारा ने इसे देखते हुए प्रदेश के सभी प्राइवेट स्कूलों से मौजूद सत्र में फीस (Fees) न बढ़ाने का आदेश जारी किया है. निजी स्कूलों में बढ़ी हुई फीस वसूले जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट अब एक जून को सुनवाई करेगा. कोर्ट ने सुनवाई से संबंधित वेब लिंक पक्षकारों के वकीलों को भेजने का रजिस्ट्री को निर्देश दिया है. ताकि दोनों पक्षों के अधिवक्ता और इस मामले में नए पक्षकार बने अधिवक्ता वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अपना पक्ष रख सके. याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की पीठ सुनवाई कर रही है.*हाईकोर्ट के अधिवक्ता आदर्श भूषण ने जनहित याचिका दाखिल कर कहा है कि सरकार के निर्देश के बावजूद तमाम निजी स्कूल अभिभावकों पर बढ़ी हुई फीस जमा करने के लिए दबाव डाल रहे हैं. कुछ स्कूलों ने तो फीस जमा की अंतिम तिथि तक घोषित कर दी है. तथा अभिभावकों से कहा जा रहा है कि अपने बच्चे का दाखिला जारी रखने के लिए निर्धारित तिथि से पहले फीस जमा कर दें. जबकि सरकार ने निर्देश दिया है कि लॉकडाउन के दौरान निजी स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस लेंगे. कोई भी स्कूल अन्य किसी मद में फीस की वसूली नहीं करेगा।*याचिका में यह भी कहा गया है कि कई जिलों के जिलाधिकारियों ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया है कि निजी स्कूल किसी भी सूरत में अधिक फीस की वसूली न करें. मगर प्रयागराज में ऐसा नहीं है और निजी स्कूल मनमाने तरीके से फीस वसूलने के लिए दबाव डाल रहा है. कोर्ट ने इस मामले में 1 जून की तिथि नियत करते हुए हाईकोर्ट के रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि दोनों पक्षों के वकीलों की मांग के अनुसार उनको वीडियो कांफ्रेंसिंग से अपना पक्ष रखने के लिए जरूरी लिंक उपलब्ध करा दिया जाए*
जिला सवांददाता-रतन गुप्ता की रिपोर्ट