सिंदुरिया(महराजगंज)स्थानीय थाना क्षेत्र के ग्राम सभा पड़री उर्फ मीरगंज निवासी ईश्वर (50) ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (प्रवर खंड) के न्यायालय में धारा 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। इस पर न्यायालय ने सिंदुरिया थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया। आदेश के अनुपालन में पुलिस ने एक कार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली है।प्राप्त जानकारी के अनुसार, ईश्वर ने बताया कि 13 सितंबर 2025 को वह अपने पिता के साथ घर से कदुआगंज चौराहे पर बाजार करने गए थे। बाजार से लौटते समय जैसे ही वह मुड़े, सामने से आ रही सफेद कार (नंबर UP 32 F 2134) ने तेज रफ्तार में आकर उनके पिता को टक्कर मार दी। हादसे में उनके पिता का बायां पैर घुटने के नीचे से टूट गया।पीड़ित के अनुसार, घटना की सूचना अगले दिन थाने पर दी गई, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया और पहले इलाज कराने की बात कही गई। उन्होंने बताया कि उनके पिता के पैर में रॉड डाली गई है और अभी भी उनका इलाज जारी है।सिंदुरिया थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
सिंदुरिया संवाददाता – रिंकू गुप्ता की रिपोर्ट
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