उल्टा लटकाने से तीन मुर्गियों की मौत, पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज

महराजगंज(ब्यूरो)पशु क्रूरता अधिनियम के तहत बड़ी कार्यवाही।एक युवक पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर भेजा जेल।मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा बताया गया कि सुबराती पुत्र हसन अली 60 मुर्गियों अमानवीय तरीके से ले जा रहा था। जिसमे तीन मुर्गियां मरी हुई थीं। मुर्गियों के पोस्टमार्टम से पता चला कि मुर्गियों की मौत लंबे समय तक उल्टा टाँगने से ब्रेन हैमरेज से उनकी मौत हुई हैं। इस क्रूरता के कारण मुख्य पशु चिकित्साधिकारी की ओर से आरोपी के विरुद्ध आई.पी.सी. की धारा 428, पशु क्रूरता अधि. 1960 की धारा 11(1) और परिवहन नियम के तहत मुकदमा दर्ज कराकर जेल भेजने की कार्यवाही की गयी।अहिंसा फेलोशिप की कार्यकर्ता सुरभि त्रिपाठी ने कहा कि पशुओं के साथ इस प्रकार की क्रूरता अमानवीय है। इससे पशु-पक्षियों को न सिर्फ अत्यधिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ता है, बल्कि उन्हें कई गंभीर बीमारियां भी होती हैं, जिससे अगर कोई उन्हें खाता है, तो उसे भी गंभीर रोग होने का खतरा होता है। उन्होंने कहा कि हम अपनी संस्था की ओर से लोगों से अपील करते हैं कि पशुओं के साथ अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि उनमें भी हमारी तरह भावनाएं होती है, उनको भी दर्द से गुजरना पड़ता है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि पशुओं के विरुद्ध ऐसा व्यवहार संज्ञेय अपराध है और ऐसा करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।

Check Also

अनुसूचित जाति की महिला की जमीन धोखाधड़ी से बेची फर्जी दस्तावेज से बैनामा, जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने का आरोप

🔊 Listen to this महाराजगंज। स्थानीय थाना क्षेत्र चौक बाजार निवासी सूरज कुमार सिंह (बहेलिया) …