निचलौल(महराजगंज)स्थानीय थाना पर दो वर्ष पहले भूमि विवाद के मामले में सुलह समझौता के दौरान एक पक्ष को लॉकअप में बैठने के साथ उसके साथ दुर्व्यहार और एक तरफा कार्रवाई करना तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक को भारी पड़ गया। मामले में पीड़ित सिद्धार्थ गौतम निवासी पिपराकाजी के गुहार पर विशेष न्यायाधीश एससी एसटी कोर्ट शाकिर हसन ने तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक रामाज्ञा सिंह और सिपाही परमहंस गौंड, समेत तीन के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई करने का आदेश दिया है थाने में निम्न धारा साहित एससी एसटी का मुकदमा दर्ज़ किया गया। थाना प्रभारी निरीक्षक वर्तमान में देवरिया जिले के मदनपुर में तैनात हैं। न्यायालय में वाद दाखिल कर पीड़ित सिद्धार्थ गौतम निवासी पिपराकाजी ने बताया कि उसके गांव पर ही एक व्यक्ति से भूमि विवाद का मामला चल रहा था। तीन जुलाई 2022 को दोनों पक्ष थाने पहुंचे हुए थे। पुलिस दूसरे पक्ष से मिलीभगत कर उनके साथ अभद्रता कर लॉकअप में बैठा दिया। इतना ही नहीं पुलिस उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई हुए शांति भंग की धारा में पाबंद भी कर दिया। हद तो तब हो गई जब वह इस मामले में चालानी रिपोर्ट निकाली तो पुलिस ने उसमें उनकी गिरफ्तारी कही और से ही दिखाई थी। पीड़ित ने इस मामले की शिकायत पुलिस के उच्चाधिकारियों से की लेकिन कही भी उनकी समस्या की सुनवाई नहीं की गई। उसके बाद वह न्यायालय के दरवाजे पर पहुंच न्याय की गुहार लगाई थी। न्यायलय के आदेश पर तत्काल निम्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया हुआ।
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