पंचायत सहायक भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

पंचायत सहायक भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

न्यायालय संख्या – 36 वाद :- WRIT – A No. – 10049 of 2021

लखनऊ(ब्यूरो):- याचिकाकर्ता देवी प्रसाद शुक्ल प्रतिवादी :- उ0प्र0 राज्य और 4 अन्य याचिकाकर्ता के वकील :- मान बहादुर सिंह, शिव मनोरथ शुक्ला, सीनियर। प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता अशोक खरे :- सी.एस.सी. माननीय महेश चंद्र त्रिपाठी, जे. पंचायत सहायक/लेखाकार-सह-तारीख एंट्री ऑपरेटर के पद पर चयन और नियुक्ति के लिए प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जारी आक्षेपित सरकारी आदेश दिनांक 25.08.2021 को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिका को प्राथमिकता दी गई है; पंचायत सहायक/लेखाकार-सह-डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद/संवर्ग पर याचिकाकर्ता और इसी तरह कार्यरत ग्राम रोजगार सेवकों को अवशोषित करने के लिए प्रतिवादियों को एक निर्देश के लिए और उत्तरदाताओं को आयु में छूट और वेटेज के प्रावधानों पर विचार करने के लिए एक और निर्देश के लिए / पंचायत सहायक/लेखाकार-सह-डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर चयन और नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता और इसी तरह स्थित ग्राम रोजगार सेवक को कार्य अनुभव के लिए वरीयता। यह तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ता पिछले 15 वर्षों से प्राधिकरण को अत्यधिक संतुष्टि के लिए ग्राम रोजगार सेवक के रूप में काम कर रहा है।

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